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Yogi government relaxed weekend lockdown, now shops will open on Saturday, will be closed on Sunday

वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने दी ढील, अब शनिवार को भी खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेगी बंदी यूपी में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे. अब यू...

वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने दी ढील, अब शनिवार को भी खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेगी बंदी


यूपी में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे. अब यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 तक खुलेंगे जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी. यूपी सरकार के नए आदेश के बाद अब राज्य में शनिवार को भी बाजार खुलेंगे.



उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे. अब यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 तक खुलेंगे जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी. यूपी सरकार के नए आदेश के बाद अब राज्य में शनिवार को भी बाजार खुलेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीनियर अफसरों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया. 

सीएम योगी ने राज्य में एक दिन में कोरोना के एक लाख 49 हजार से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने इसे बढ़ाकर 1 लाख 50 प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब तक कोरोना की कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कोविड से निपटने का बड़े पैमाने पर टेस्टिंग ही कारगर हथियार है. लिहाजा टेस्टिंग के काम में तेजी लाई जाए और इसकी संख्या बढ़ाई जाए. मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की गई. सीएम ने लखनऊ और कानपुर में कोरोना के गंभीर हालात को देखते हुए कार्ययोजना बनाने और उसे लागू करने की जरूरत है.


बता दें कि इससे पहले, यूपी में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए गए थे. अनलॉक की नई गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की इजाजत होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी. 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा. 


बहरहाल, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सिनेमाहाल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. राज्यों के बीच और राज्य के अंदर आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की इजाजत होगी.

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